Thursday, April 26, 2012

दिल्ली में महिलाओं के लिए हेलमेट होगा जरूरी

राजधानी में दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। हाईकोर्ट ने सुरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को इसके लिए कानून में बदलाव करने को कहा है। कानून में संशोधन के बाद पगड़ी नहीं पहनने वाले सिखों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.के सीकरी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कानून में बदलाव के लिए दो महीने का वक्त दिया है। पीठ ने सरकार से इसकी रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है, ताकि इसे जल्द लागू किया जा सके।

No comments: